देहरादून के प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता अवधि समाप्त होने के दो माह बाद भी नवीनीकरण न कराने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल पर 5.20 लाख का जुर्माना लगाया है। Action On Unrecognized School स्कूल को जुर्माना पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर रकम अदा करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर भू-राजस्व की भांति जुर्माना वसूला जाएगा। भानियावाला में अवस्थित प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल का फीस बढोतरी पर 100 से अधिक अभिभावकों द्वारा डीएम को शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ पर बुलाये जाने के उपरान्त भी स्कूल प्रबन्धन उपस्थित नही हो रहे थे। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि विघालय को प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से मार्च 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि 5 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि स्कूल प्रबन्धन द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए अभी तक आवेदन नही किया गया है।
जिस पर जिला प्रशासन द्वारा द प्रसिडेंसी विघालय पर प्रीप्राईमरी से कक्षा 8 तक बिना मान्यता के विघालय का संचालन करने के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 की उपधारा 5 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत विघालय पर प्रतिदिवस 10 हजार रूपये की दर से 1 अपै्रल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिवसों का कुल 5 लाख 20 हजार रूपये शास्ति आरोपित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि वह तीन दिनों के अंदर ही स्कूल प्रशासन जुर्माने की राशि जमा करे। अगर तीन दिनों में जुर्माने की राशि जमा नहीं होती है तो जिला प्रशासन भू-राजस्व की तरह इसकी वसूली करेगा। इस कार्रवाई से शहर के कई बड़े स्कूलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई कर रहा है।