Ankita Bhandari Case: दो पटवारियों की वेतन वृद्धि पर 3 साल के लिए लगी रोक, 2022 में किए गए थे निलंबित

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पौडी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शिनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता भंडारी मामले में हीलाहवाली बरतने वाले तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला- दो और अजमेर पल्ला- तीन के राजस्व उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर तीन साल की रोक लग गई है। Patwari suspended in Ankita Bhandari murder case reinstated डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है। दोनों राजस्व उप निरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने, अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करने, दायित्व और विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में 2022 में निलंबित किया गया था।

तहसील यमकेश्वर के गंगाभोगपुर स्थित वनंतरा रिजाॅर्ट में पौड़ी के श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी रिसेप्सनिस्ट के पद पर सेवारत थी। जो बीते 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट से अचानक लापता हो गई थी। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी 20 सितंबर को राजस्व उपनिरीक्षक उदयपुर पल्ला-दो के कार्यालय पहुंचे थे। जहां मूल पद पर तैनात राजस्व उपनिरीक्षक अवकाश पर चला गया था। जबकि प्रभार देख रहा राजस्व उपनिरीक्षक सेवारत था। राजस्व विभाग के कर्मियों ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि अंकिता का शव करीब एक हफ्ते बाद 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद हुआ था। पुलकित आर्य पर आरोप है कि वो अंकिता भंडारी से रिसॉर्ट में गलत काम कराना चाहता था। जिसके लिए अंकिता भंडारी ने साफ इनकार कर दिया था।