Ankita Murder Case: अंकिता मर्डर केस के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने से इंकार कर दिया है। पूर्व में हत्याकांड के दो आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने की लिखित में अनुमति दी थी वे दोनों भी अब टेस्ट कराने से मुकर गये हैं। अंकिता हत्याकांड में न्यायिक मजिस्टेट कोटद्वार की न्यायालय में आज सुनवाई के बाद अगली तिथि 3 जनवरी की लगा दी गई है। आरोपियों की ओर से वकील अमित सजवाण ने कोर्ट में एक आपत्ति याचिका दाखिल की है। जिसमें एसआईटी से नार्को टेस्ट करवाने का कारण पूछा गया है।
हत्याकांड के तीसरे आरोपी अंकित की ओर से नार्को टेस्ट के लिए असहमति का पत्र जेल के माध्यम से भिजवाया था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व सौरभ द्वारा अदालत को नार्को टेस्ट के लिए लिखित स्वीकृति भी दे दी गई थी, लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का सोचने के लिए समय मांगा गया। 10 दिन पूरे होने पर इसका फैसला अदालत को करना था। आरोपियों के वकील अमित सजवाण ने अदालत में एक अर्जी देकर कहा है कि एसआईटी ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि नार्को टेस्ट के जरिए वह आरोपियों से क्या पूछना या जानना चाहती है, इसलिए आरोपी नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे।
बचाव पक्ष ने याचिका के जरिए एसआईटी से यह भी पूछा है कि मामले में यदि कोई वीआईपी है जिसके बारे में पुलिस जानना चाहती है तो क्या उसको आरोपी बनाया गया है? यदि मुकदमा दर्ज है तो कौन सी धाराओं में? पुलिस ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस जानकारी के लिए नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। इस जानकारी के बिना सहमति देना मुश्किल है। पुलिस ने लिखा है कि वीआईपी के संबंध में जानकारी छुपाई जा रही है। साथ ही पुलकित के मोबाइल का भी पता नहीं चला है। ऐसे में पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा आरोपी जानकारी छुपा रहा है।