उत्तराखंड राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के उपजिला, अपर जिला और जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन की व्यवस्था की है। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने बताया कि राज्य के मूल निवासी या राज्य में किसी भी कारण से प्रवासी मृत व्यक्ति के परिजनों को यह सहायता राशि दी जाएगी
उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान मृत्यु वाले व्यक्ति को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए अनिवार्य रुप से स्वास्थ्य विभाग या संबधित अस्पताल की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। मृतक के परिजनों को यह आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में दी जाएगी।
विदित है कि राज्य में कोरोना संक्रमण शुरू होने से अभी तक कुल आठ हजार के करीब लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की संख्या इससे कई अधिक बताई जाती है।