उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने याचिका से हटाया नाम

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देहरादूनः उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में सरकार गिराने की साजिश और ब्लैकमेल करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। मामले की सुनवाई के दौरान रावत की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी हुआ था। लेकिन इस मामले में वह न तो आरोपी हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना – देना है। उन्हें नोटिस करना उचित नहीं है। इस पर अदालत ने उनका नाम याचिका से हटाने का निर्देश दिया।

मिली जानकारी के अनुसार रांची के अमृतेश सिंह चौहान ने वर्ष 2018 में उमेश शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने आरोपित को देहरादून से गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में अमृतेश कुमार चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके अच्छे संबध है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके अच्छे संबंध हैं। उमेश शर्मा ने खुद को एक निजी न्यूज चैनल का मालिक बताकर उन्हें फोन किया।

वाट्सएप काल व मैसेज भेजकर अमृतेश को त्रिवेंद्र सरकार को गिराने के लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। उमेश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर ईडी के झूठे केस में फंसा दूंगा। उसने दिल्ली या देहरादून आकर मिलने का दबाव बनाया था। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।