उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ गबन सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा मामले में संबंधित जिला पंचायत के कर्मचारियों व ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इनका नाम अभी खोला नहीं गया है। विवेचना के दौरान इनका नाम भी शामिल कर दिया जाएगा। मुकदमा बाजार चौकी प्रभारी प्रकाश राणा की ओर से लिखाया गया है। इसकी विवेचना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द विवेचना पूरी कर ली जाएगी।
पुलिस की ओर से दीपक बिजल्वाण के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 406 (सरकारी धन का गलत प्रयोग), 409 (गबन) व आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र रचने) के तहत मुुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान कूट रचना पाए जाने पर गंभीर धाराओं में वृद्धि हो सकती है। बीते दो जनवरी को शासन ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। बिजल्वाण पर विकास कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। बीते 3 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराने संबंधी शासन का पत्र उत्तरकाशी पुलिस को मिल गया था। इस पर शुक्रवार देर शाम को पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुुकदमा दर्ज किया।