देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बहुत ज्यादा चालान काटे जाने लगे है। अभी तक हेलमेट न होने पर चालान कटता था, लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान काटा जा सकता है। हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है लेकिन यदि आपने हेलमेट लगाया है तब भी एक छोटी सी गलती पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए आपने हेलमेट तो पहन रखा है पर अगर आपके हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी हुई है है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। साथ ही हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है वरना 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान भी काटा जा सकता है। क्यों की हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है और ऐसे हेलमेट पहनना पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करते है मतलब जरूरत से ज्यादा सामान भरते है तो आपका बीस हजार का भारी चालान काटा जा सकता है। ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपये का एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। साथ ही अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।