देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटालों के मामले पर लगाम लगाए जाने को लेकर नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में यह एक्ट के रूप में 10 फरवरी से लागू हो गया है। अभी तक लोगों क़ो लग रहा था की सरकार का सख्त नकल क़ानून स्कूलो और डिग्री कॉलेजो की परीक्षाओं में भी होगी लेकिन सीएम धामी ने इस संशय को दूर कर दिया है। नया नकल विरोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। विधि विभाग ने यह सिफारिश की थी जिसे सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। सीएम धामी ने बताया कि कानून के दायरे को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जबकि अध्यादेश की अधिसूचना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा।