Uttarakhand Assembly Winter Session: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। इसी वजह से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। धामी ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है।
विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो दो माह के भीतर धर्म परिवर्तन की घोषणा डीएम को अर्जी देकर करनी होगी। अर्जी के 21 दिन के भीतर डीएम के समय पेश होना पड़ेेगा। डीएम की ओर से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में परिवर्तन करता है तो उसे कानून में धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। ठीक पूर्व धर्म का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास और जिसके लिए स्वेच्छा व स्वतंत्र रूप से अभ्यस्त था। साथ ही एकल धर्मांतरण में 3 से 7 साल और सामूहिक धर्मांतरण में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर कोई भी व्यक्ति मुकदमा दर्ज करा सकता है।