उत्तराखंड: धामी सरकार ने होमगार्डस को दी बड़ी सौगात, मिलेगा DA आदेश जारी

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने होमगार्डों के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है। जिससे प्रदेश के समस्त होमगार्डों को राहत मिलेगी। बता दें कि सरकार ने होमगार्ड्स को डीए देने के विचार पर सहमति जताई है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत मानदेय में अभी 600 रूपये का फैसला सरकार ने लिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि होमगार्ड्स को पुलिस के मुताबिक वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे कम मानते हुए होमगार्ड अवमानना में चले गए थे। जिसके बाद सरकार को DA देने का फैसला लेना पड़ा। अब इस मानदेय में 200 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है।

  • मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के समादर में राज्य के राजकीय कार्मिक को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन की गणना करते हुए तद्नुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
  • यातयात / यात्रा सीजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की मांग पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाय वह अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की संस्तुति पर लगाई जायेगी।
  • नये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग के उपरान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल पर ड्यूटी देने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर से होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी आवंटित की जायेगी।
  • सार्वजनिक / राजकीय अवकाश के दिनों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। मात्र कानून व्यवस्था / दैवीय आपदा / यात्रा सीजन एवं सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर ही ड्यूटी लगायी जायेगी। 5- कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की यह वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी कि वे होमगार्डस स्वयंसेवक द्वारा सम्पादित वास्तविक ड्यूटी अवधि का ही सत्यापन / भुगतान करेंगे। 6- कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर रखा जाय ड्यूटी वेतन के सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय वर्ष की देयताएं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अंग्रेनीत नहीं की जायेगी।
  • होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स अधिनियम में वर्णित कार्य / आपातकालीन ड्यूटी / कानून व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था / यातायात / दैवीय आपदा से इतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा। उक्त कार्यो से इतर कार्यों में सम्बद्ध होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को हटाया जायेगा। नियमों से इतर ड्यूटी दिये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।