प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे आर. यशोवर्धन के साथ दंगबगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की दी धमकी। Action Taken Against Champion Son मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हैँ। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बोलेरो वाहन को मौके से किया सीज, पूरे प्रकरण के बाद गनर को किया गया निलंबित। तहरीर के मुताबिक, आर. यशोवर्धन दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसेफिक माल के पास पीछे आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क संकरी होने से वे साइड नहीं दे पाए। इसी बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वह मसूरी डायवर्जन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। यशोवर्धन के मुताबिक, गनर ने उन्हें सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से हमला किया, वहीं दूसरे युवक ने उनके चालक को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप यह भी है कि मारपीट के दौरान गनर ने उनकी शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर लात मारी, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
राजपुर थाने में दोनों के खिलाफ मारपीट, धमकी, सड़क दुर्घटना और शस्त्र प्रदर्शित करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। बोलेरो को सीज कर लिया गया है, जबकि लैंड क्रूजर की भी लोकेशन चिन्हित की जा रही है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। SSP ने पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग खुद करने की बात कही है। पुलिस ने इस घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को सीज किया। वहीं जांच करते हुए पुलिस ने वाहनों के नंबरों को ट्रेस किया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि आरोपी प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा है. इस पूरे मामले में एक बात और निकलकर सामने आई कि घटना के दौरान पुलिस का एक गनर भी पूर्व विधायक के पुत्र के साथ मौजूद था। लिहाजा देहरादून पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को एक पत्र लिखा, जिसके बाद गनर पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया। हालांकि, हैरानी इस बात है कि आरोपी की पहचान स्पष्ट होने के बाद भी 24 घंटे तक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ ही दर्ज रहा। आज 17 नवंबर को देहरादून पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में थाना राजपुर में धारा 115(2)/ 324 (4)/351(3) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में आरोपियों के नाम दिव्य प्रताप सिंह और कॉन्स्टेबल राजेश सिंह के रूप में अंकित किए गए हैं। साथ ही मुकदमे में अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।