देहरादून: पिछले कई महीनों से राशन विक्रेता लाभांश भुगतान की मांग कर रहे थे। किसी कारणवश इनको भुगतान नहीं हो पा रहा था। बुधवार को शासन ने 35 करोड़ के सापेक्ष राशन विक्रेता लाभांश भुगतान को लेकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2023 से भारत सरकार द्वारा NFSA के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के चलते राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान को लेकर स्थित स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जिसके कारण राशन विक्रेताओं को लाभांश नहीं दिया जा सका था।
NFSA के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशन डीलरों के वितरित खाद्यान्न के परिवहन, लदाई -धराई लाभांश तथा अतिरिक्त लाभांश की राज्यांश धनराशि रू0 35.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 09 करोड़ 35 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है!
आप सभी को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं!#PushkarSinghDhami pic.twitter.com/qsxtAmB7wM
— Rekha Arya (@rekhaaryaoffice) March 22, 2023
लाभांश मामले को लेकर राशन विक्रेताओं ने खाद्य मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की थी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखंड ने मांग की थी कि राशन विक्रेताओं को एनएफएसए के तहत लाभांश का भुगतान किया जाए। जिसको लेकर 19 जनवरी 2023 को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव/आयुक्त समेत, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं और ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना था।
बैठक में खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्रवाई कर ली जाए। फरवरी के अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी कर दिया जाए। जिसके बाद बुधवार को भुगतान कर दिया गया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि शासन ने 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी है। जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।
रेखा आर्य ने कहा स्वीकृत धनराशि ट्रांसफर करने के बाद पीएफएमएस पोर्टल से वाउचर संख्या और दिनांक, बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही स्वीकृत/आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफपीएस तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जायेगा। ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।