District Panchayat member Harish Aithani: बागेश्वर जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने के मामले में सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया है। इस तरह से हरीश ऐठानी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब जल्द ही उनकी सदस्यता बहाल होगी। इससे पहले उन पर वित्तीय अनियमितता समेत अन्य आरोप लगाए थे। जिसके आधार पर उनकी सदस्यता जिला पंचायत सदस्य से रद्द कर दी गई थी। दरअसल, बागेश्वर जिले के शामा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पर साल 2014 से 2019 तक बागेश्वर के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने। तमाम शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी।
वहीं, इतना ही नहीं उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। जिस पर हरीश ऐठानी ने शासन के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में हरीश ऐठानी की ओर से कहा गया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उनकी ओर से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई। उन पर ये आरोप राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए हैं। लिहाजा, सरकार के इस आदेश को निरस्त की जाए। मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और सरकार के सदस्यता समाप्त करने के आदेश को खारिज कर दिया। वहीं, हरीश ऐठानी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी सदस्यता को बीजेपी सरकार ने राजनीतिक द्वेष भावना से रद्द किया था, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कोर्ट का यह निर्णय उन लोगों के लिए भी सबक का काम करेगी, जो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते हैं।