देहरादून: अगर आपको भी कुत्ता पालने का शौक है तो यह खबर आपके लिए है। देहरादून में कुत्ता पालने के लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। निगम ने शहर में कुत्ता मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए टीमों को भेजा हुआ है। अभी गुरुवार को ही दून में 28 लोगों के चालान किए गए हैं। इन लोगों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसलिए आप भी जल्द ही डॉग लाइसेंस बनवा सकते है वो भी घर बैठे।
नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डा. दिनेश चंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम की चेतावनी के बावजूद दूनवासी अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। यही नहीं, जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीकरण कराया है, वह नवीनीकरण कराने नहीं आ रहे। पिछले वर्ष नगर निगम में लगभग 4000 कुत्तों का पंजीकरण हुआ था। मगर इस बार एक बार फिर से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस वर्ष अभी तक केवल 800 कुत्तों का पंजीकरण कराया गया है। अगर आपने भी अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इसके लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नगर निगम ने गत अप्रैल में आनलाइन सेवा आरंभ कर दी थी। जिसके तहत पहले ही दिन तीन सौ कुत्तों के लाइसेंस आनलाइन बनाए गए थे।
कैसे करें पंजीकरण:
- आप पालतू कुत्तों के लिए ऑनलाइन देहरादून नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस फार डाग सेक्शन में क्लिक करें।
- पंजीकरण फार्म भरकर पशु चिकित्सक से रैबीज से बचाने को लगने वाले टीके के लगे होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
- जीवाणुनाशक का प्रमाण पत्र भी इसके साथ अपलोड करें।
- पंजीकरण के बाद नगर निगम संबंधित व्यक्ति को उसके नाम और पते वाला एक आनलाइन नंबर देगा।
- पंजीकरण के लिए 200 रुपये शुल्क, आनलाइन जमा करना होगा।