उत्तराखंड घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो..ये सामान रखें साथ, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य को साफ-सुथरा रखने के लिए प्लास्टिक बैन पर सख्त है। इसके चलते कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों को टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लाना जरूरी होगा। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कागजों पर नहीं बल्कि फील्ड पर काम करने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि हर राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों को टैक्सी और प्राइवेट वाहनों में उत्तराखंड आने के दौरान पोर्टेबल डस्टबिन लाना होगा।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वो प्रदूषण बोर्ड में 15 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा हाईकोर्ट में पार्टी लॉन, होटल और शादी समारोह करने वाले पार्टी लॉन को कहा है कि प्लास्टिक खुद उठाएं। सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि वह अपने जिलों में होटल, मॉल और पार्टी लॉन के साथ बैठकर उनको निर्देश दें कि वह रीसाइक्लिंग प्लांट तक खुद ही कूड़ा लेकर जाएं। जितेंद्र यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्पादनकर्ता, निर्माता, ब्रांड स्वामी, आयातकर्ता का प्रदूषण बोर्ड में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।