अब घर में ही रखिए शराब…सरकार का फैसला है लाजवाब !
मकान पर छलकेंगे अब जाम…नहीं जाना होगा शराब लेने दुकान !
नियमों को मानिए होश में..मदिरा के शौकिनों के प्रदेश में !
उत्तराखंड में शराब को शौकिनों के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है…सरकार ने खास शौकिनों के लिए एसा सिस्टम बना दिया है कि…घर में दुकान होगी…शराब के शौकिनों के दिन भी लौटने वाले हैं…अगर जाम के ढक्कन खुलेंगे तो नशा पूरा होगा…यानी अब ऐसा नहीं होगा कि..शराब खत्म हो गई है…दुकान बंद हो गई है…कैसे दूसरी बोतल लाई जाए…ये सारे बुरे खयाल शराबियों के शौकिन लोगों के भीतर से निकल जाएंगे…वो जब चाहेंगे टल्ली रहेंगे…जब चाहेंगे जाम का आनंद ले सकेंगे…ये जो नया नियम लाया गया है ये सिर्फ कुछ ही शराब के शौैकिनों के लिए नहीं है…बल्कि इसको कोई भी अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकेगा…थोड़ी उसके लिए एक परमिशन की जरुरत पड़ेगी…घर घर ग्रॉसरी के दुकान तो बहुत देंखें होंगे…गली मोहल्लों में कई तरह की दुकानें मिल जाएंगी…लेकिन शराब की दुकान बहुत कम मिलती थी…जिसके पास लाइसेंस होता है…वही शराब बेच सकता है…ऐसे में शराब के शौकिनों को काफी दिक्कत इस वजह से थी कि..वो उनको बार बार दुकान से जाकर शराब लानी पड़ती थी….लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने इस फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने को ठान था…शराब के शौकिन हो या फिर आम जनता सरकार को तो चिंता अपने प्रदेश की हर जनता ही रहती है…लिहाजा चिंता को अब खत्म करने के ही ये खबर तैयार की गई है….अगले कुछ मिनट में देखिए उत्तराखंड में शराब के लिए क्या क्या गणित बैठा दी गई है….जिसके बाद मदिरे का सेवन करने वाले लोग अच्छी नींद बिना पैक लिए ही ले रहे होंगे…क्योंकि उन्हें फिल आएगा कि..घर में दुकान है…
उत्तराखंड में अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रख सकेंगे…. राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है….. जिसके तहत एक व्यक्ति को लाइसेंस भी जारी किया गया है….उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था….. जिसका लाइसेंस जारी कर दिया गया है….. इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि…. आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है….उन्होंने बताया कि नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 साल से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा….. इसके अलावा लाइसेंस धारक बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा…
आबकारी नीति के तहत तय मात्रा में ही बार लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति अपने घर में शराब रख सकता है… नियम के अनुसार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को इसके लिए हर साल 12 हजार फीस देनी होगी….. साथ ही बनाए गए बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है….निजी उपयोग के लिए दिए जाने वाले इस लाइसेंस में शराब की मात्रा को भी निश्चित किया गया है…इसमें भारत में निर्मित शराब की मात्रा 9 लीटर रखी गई है….. जबकि विदेशी मदिरा इंपोर्टेड को 18 लीटर तक रखा जा सकता है….. साथ ही 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर भी लाइसेंसधारी रख सकता है…..हालांकि सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की अनुमति है….. नियम के अनुसार….कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रखनी है…. साथ ही जो व्यक्ति पांच साल से आईटीआर भर रहा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है….. आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और जिलाधिकारी इसे मंजूरी देंगे…