भानियावाला से ऋषिकेश के बीच 21 किलोमीटर की सड़क को फोरलेन बनाने की योजना चल रही है, लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, जिससे निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। Dehradun Rishikesh Four Lane Road 2022 में सड़क चौड़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार की गई थी। एनएचएआई को भूमि हस्तांतरण और वन विभाग की प्रक्रियाओं में दो साल लग गए। हाल ही में हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से करीब 3300 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।
दरअसल देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अपनी जनहित याचिका में रेनू पॉल ने कहा था कि फोर लेन सड़क निर्माण के चलते भनिवाला-ऋषिकेश के बीच करीब 3300 पेड़ों का कटान होगा। जिन स्थानों पर पेड़ों का कटान होना है, वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है। ऐसे में हाथियों पर भी संकट खड़ा होगा। लिहाजा पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।