Ankita Bhandari Murder: पुलकित आर्य को हाईकोर्ट से राहत, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगाई रोक

Share

Ankita Murder Case News Update: पुलकित आर्य का एक से तीन फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था। इसके लिए पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। मामले में तीन हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई की तिथि तय की गई है। 10 जनवरी को कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य के नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। निचली अदालत के इस फैसले को पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है।

आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सीजेएम की अनुमति पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। गौरतलब है कि ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में ‘रिसेप्शनिस्ट’ के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने एक गणमान्य आंगुतक को ‘अतिरिक्त सेवा’ देने के उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। अंकिता हत्याकांड में कई सवालों की गुत्थी नार्को टेस्ट से ही सुलझनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी का नाम और पुलकित का मुख्य मोबाइल है।