Uttarakhand Congress: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग चार महीने बाद बहाल हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है, जब संसद में कुछ दिनों बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की। सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है।
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया है। साथ ही कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने फैसले को ऐतिहासिक दिन बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र, गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस की हार करार दिया। करन माहरा ने कहा कि घृणा से आज मोहब्बत की जीत हुई है और न्यायालय पर लोगों का विश्वास और बढ़ गया है। इस फैसले से उन सभी साथियों को खुशी हुई है, जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है ,लेकिन विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा। सरकार में बैठे लोग जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चलाते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आज सबक का दिन है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजेस की बेंच ने आज जो फैसला लिया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।