देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर से विधानसभा में नियुक्ति पा गए स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा हटाए कार्मिकों को तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया यानी हाई कोर्ट की डबल बेंच की तर्ज पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी इन बर्खास्त कर्मियों को राहत नहीं मिल पाई है और स्पीकर के फैसले पर मुहर लग गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने पर स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा है कि वे खुद ऑनलाइन कार्यवाही देख रही थी और देश के शीर्ष कोर्ट ने विधानसभा के निर्णय को सही माना है। स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया है। ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के भ्रष्टाचार पर अभूतपूर साहस दिखाते हुए ऐसा चाबुक चलाया है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फैसले पर मुहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की तर्ज पर स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा 2016-2021 के बीच हुई 228 भर्तियों को अवैध ठहराते हुए इनको निरस्त करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दे, विधानसभा में बैकडोर एंट्री पर लगे कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद हुई थी। कार्रवाई के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। जांच के बाद कर्मियों को हटाने की फाइल आते ही उन्होंने अनुमोदन दे दिया था।