अंकिता भंडारी मर्डर केस से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध है। इस मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। अब जांच में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल इस केस में एसआईटी की तरफ से दो और धाराएं जोड़ी गई हैं। देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 को जोड़ा गया है। एसआईटी ने खुलासा किया है कि पुलकित द्वारा अंकिता भंडारी को रिसॉर्ट में आने वाले लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए कहा जाता था। ये बात भी सामने आई है कि एक दिन एक मेहमान रिसॉर्ट में नशे की हालत में आया था उसने गंदी निगाह रखते हुए अंकिता को गले से लगाया था। इन तथ्यों के आधार पर मामले में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 को जोड़ दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरव को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दिया था।
यहां आपको ये भी जानकारी होगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था। चैट में अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस गंदी निगाह रखता है और ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। अंकिता ने अपने दोस्त को ये भी बताया था कि एक मेहमान नशे की हालत में रिसॉर्ट में आया था। नशे की हालत में ही उसने अंकिता को गले लगाया था। अंकिता के दोस्त ने भी इस मामले में अपने बयान दिए थे। उसने बताया था कि पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की गंदी हरकत की थी। SIT ने इन सब बयानों और साक्ष्यों को आधार बनाया है। आईपीसी की धारा 354 और देह व्यापार अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है।