उत्तराखंड में सख्त भू-कानून पर लगी मोहर, CM बोले- जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे

उत्तराखंड में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

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धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। Uttarakhand Land Law सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि एक सख्त भू कानून जल्द लाया जाएगा, जिससे राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लग सके और प्रदेश का मूल स्वरूप बना रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की जमीन जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।