देहरादून: उत्तराखंड सरकार भर्ती परीक्षाओं में नकल करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। भर्ती परीक्षाओं के लिए घूस देने वालों को भी अब जेल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त नकलरोधी विधेयक लाया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसी विधानसभा सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में जिस तरह से एक के बाद एक कई घपले-घोटाले सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में यदि नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे अगले पांच साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना और अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह कोई व्यक्ति यदि भर्ती के लिए घूस देता या लेता है तो उसे भी जेल जाना होगा। वहीं, यदि परीक्षा कराने वाली कंपनी के संचालकों की ही नकल कराने में मिलीभगत पाई जाती है तो उसके लिए अर्थदंड पांच करोड़ तक किया जा रहा है। ऐसे कंपनी संचालकों के लिए सजा का प्रावधान दस साल तक किया जा सकता है।