2017 को तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा अशोक कुमार सिंह को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। Almora Chief Education Officer साथ ही कोर्ट ने रिश्वतखोर मुख्य शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल 2017 को रिजवानुर्रहमान ने तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अशोक कुमार सिंह पर हाईस्कूल की मान्यता के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। मामले की प्राथमिक जांच की गई तो तथ्य सही पाए गए। इसके बाद निरीक्षक पंकज उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया।
विजिलेंस की ट्रैप टीम ने 28 अप्रैल 2017 को तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अशोक कुमार सिंह को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में अभियोजन अधिकारी दीना रानी ने कोर्ट में 13 गवाह के साथ-साथ अन्य साक्ष्य और सबूत एकत्र पेश किए। पूरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।