नए कानून के तहत हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज, मुख्यमंत्री धामी ने कहा-आज ऐतिहासिक दिन

देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया।

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देशभर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत उत्तराखंड में पहला केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस हरिद्वार जिले का है। New Criminal Laws Implemented  और इसके साथ ही हरिद्वार वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला भी बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में भी नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं।

वहीं हरिद्वार में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज हुए मुकदमे में व्यक्ति ने बताया कि कुछ देर के लिए वह रविदास घाट के पास बैठा था। जहां दो अज्ञात व्यक्ति आए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और कुछ नकदी छीन ले गए। साथ ही व्यक्ति को गंगा कि तरफ धक्का देकर भाग गए। तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली में वादी विपुल भारद्वाज की तहरीर पर दो अज्ञातों के खिलाफ बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है। इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी। वहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफआइआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई।