New Year 2024: न्यू ईयर के जश्न में रैश ड्राइविंग की तो खैर नहीं, परिवहन विभाग लेगा ये एक्शन

नए साल के जश्न में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर तैयारी कर ली है। सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा।

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नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए अलग अलग सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। Action ON Drink And Drive And Rash Driving जहां एक तरफ नए साल पर प्रदेशभर में होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ये आदेश जारी किए हैं। वही, दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने तेज रफ्तार, ड्रिंक एंड ड्राइव व रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त एक्शन की बात कही है। थर्टी फर्स्ट की नाइट पर सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए प्रवर्तन टीमों को स्पीड रडार गन के साथ प्रमुख मार्गों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही रैश ड्राइविंग व ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग गाड़ी का ऑनलाइन चालान करने के साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और गाड़ी को ब्लॉक करने की कार्रवाई करेगा। आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने समेत बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा।