देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में एक सितंबर से कोल्ड ड्रिंक और पानी की प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग पर रोक लग जाएगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की ओर से इसके आदेश किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य में सरकारी कार्यालयों में पहली सितंबर से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों के साथ ही प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, जूस की बोतल, सॉस, आचार, चाय ,काफी के प्लास्टिक पाउच, बिस्किट, नमकीन, चिप्स के मल्टीलेयर पैकेज, गुलदस्ते में प्रयुक्त होने वाला नॉन वोवन प्लास्टिक या प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक के बैनर और फ्लैक्स, प्लास्टिक से बने स्टिकर और यूज एंड थ्रो लेखन सामग्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सितंबर से पहले इन उत्पादों के विकल्प पर विचार कर लिया जाए। सिंगल यूज की श्रेणी में आने वाले इन प्लास्टिक उत्पादों पर अभी रोक नहीं है लेकिन इसे हतोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 22 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले ही सरकार रोक लगा चुकी है और अब नौ अन्य को भी इस श्रेणी में लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश किए हैं। लेकिन पंचायती राज निदेशालय की ओर से पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। निदेशालय में किसी भी आयोजन में पानी के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों की जगह तांबे के लोटे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।