हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनारक्षित या आरक्षित, आइए जानते है..

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हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनारक्षित रखी गई है। पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण की घोषणा करते हुए, लोगों से इस पर दो दिन के भीतर दावे आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा है। सचिव पंचायतीराज नितेश कुमार झा की ओर से बुधवार को जारी आदेश में लोगों को घोषित आरक्षण पर अपने दावे आपत्तियां 16 सितंबर तक सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में पहुंचाने को कहा गया है।

इसके साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से भी इस पर दावे – आपत्ति पहुंचाई जा सकती है। 19 सितंबर तक विभाग दावे – आत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके बाद 20 सितंबर को अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इधर, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण की घोषणा के बावजूद, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम हरिद्वार में 28 सितंबर को प्रथम चरण की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी होगी।