उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फेसबुक पर लगाया जुर्माना, जानिए क्‍या है पूरा मामाला?

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नैनीताल: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने फेसबुक के फर्जी आइडी के माध्यम से फोटो एडिट करके अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट ने फेसबुक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही चीफ जस्टिस कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। ये जुर्माना फेसबुक पर फर्जी आईडी तैयार करने और फोटो को एडिट कर ठगी करने पर लगाया गया है। बता दें कि आलोक कुमार नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वो स्वयं इससे पीड़ित है। याचिका में कहा गया कि फेसबुक लोगों की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिसके बाद पैसे की डिमांड की जा रही है। नहीं देने पर फोटो को एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर उनके रिश्तेदारों को भेजी जा रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनको भी ऐसा ही किया गया उनके दोस्तों और घरवालों को वीडियो भेजे गए। याचिका में कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार डीजीपी सेकेट्री होम को भी की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सूचना ली तो उत्तराखंड में 45 मामले की शिकायत की गई है। आपको बता दें की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक पर जवाब दाखिल नहीं करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए 16 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया। पूर्व में कोर्ट ने फेसबुक से आठ सितंबर 2021 को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन फेसबुक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।