देहरादून: उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज लेने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को चार्ज देने के लिए भी कह दिया है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी की कोर्ट ने यह आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीन बार कैट के आदेश होने के बाद वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को पीसीसीएफ का चार्ज नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 4 अप्रैल 10 बजे तक उन्हें पीसीसीएफ का चार्ज दें।
सरकार ने 25 नवंबर 2021 को आईएफएस राजीव भरतरी का स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। उनके स्थान पर विनोद कुमार सिंघल को प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त कर दिया था। आईएफएस. अधिकारी राजीव भरतरी ने संबंध में चार प्रत्यावेदन दिए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। उनका कहना था कि स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है। उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कैट के न्यायाधीश ओम प्रकाश की एकलपीठ ने 24 फरवरी को पीसीसीएफ पद से राजीव भरतरी को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया था। कैट ने प्रमुख वन संरक्षक पद (हॉफ) पर राजीव भरतरी की नियुक्ति के अपने 24 फरवरी के आदेश को सही ठहराया था और सरकार के तर्क को अस्वीकार करते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।