अंकिता भंडारी हत्याकांड: मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की खारिज

उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका से जुड़ी प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। Pulkit Arya Bail Rejected मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिससे पुलकित आर्य को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीत अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई हैं, उनमें इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय सभी अभियुक्त मौके पर मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने बार-बार वीआईपी सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला था। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है।

 

सुनवाई के दौरान मृतिका के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों द्वारा सबूत को नष्ट करने के लिए रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई है। गौर हो कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में श्रीकोट डोभ की अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करती थी। जिसकी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने 18 सितंबर 2022 की रात को चीला बैराज में धक्का देकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद राजस्व पुलिस के लापरवाह रवैये के मद्देनजर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऐसे में मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।