उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे ने 121 लोगों की जान ले ली। इस तरह के आयोजन कई शहरों में होते रहते हैं। Hathras Stampede Incident ऐसे में पुलिस अब इस तरह के आयोजनों को लेकर सतर्क हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ने भी इस तरह के आयोजनों को लेकर सभी अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने और कुछ नियमों को फॉलो करने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर आज 3 जुलाई को एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक की। जिसमें समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न मेले, धार्मिक आयोजन एवं अन्य अवसरों पर भीड़ प्रबन्धन को लेकर निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबन्धन को लेकर ऐसे कार्यक्रमों को संवेदनशीलता से लिये जाने, आयोजन के लिए एनओसी देने से पूर्व थाना प्रभारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर आयोजन स्थल की भीड़ क्षमता, प्रवेश/निवासी द्वार, पार्किंग आदि का आंकलन करें। इसके बाद ही एनओसी जारी की जाए।
ये गाइडलाइन करने होंगे फॉलो:-
- किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य किया जाए।
- एनओसी संबंधित थाना, चौकी की ओर से जारी होंगे, जो पहले आयोजन स्थल का खुद मुआयना कर जरूरी सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएंगे।
- मेले, त्यौहारों एवं अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करें।
- बिना अनुमति के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- किसी भी मेले एवं धार्मिक आयोजनों की आयोजकों द्वारा 15 दिवस पूर्व अनुमति हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
- प्रत्येक आयोजन में भीड़ प्रबन्धन के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रबन्ध किये जाये।
- आश्रमों एवं मठों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा वर्ष में आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों का विवरण प्राप्त कर उसके अनुरुप समय से कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।