देहरादून: कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ डिवीजन के पाखरों व सोना नदी रेंज में पेड़ों के अवैध पातन के आरोपित पाखरो रेंज के निलंबित वन क्षेत्राधिकारी बृज बिहारी शर्मा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद विजिलेंस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में पूर्व डीएफओ (सेवानिवृत्त) किशन चंद समेत कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) राजीव भरतरी ने 27 अक्टूबर 2021 को पाखरो रेंजर बृज बिहारी शर्मा के निलंबन के आदेश जारी किए थे।
रेंजर शर्मा पर पाखरो वन सफारी परियोजना में निर्धारित से अधिक पेड़ कटवाने का आरोप है। पेड़ों के अवैध पातन के साथ अनाधिकृत रूप से उप प्रभागीय वनाधिकारी के पदनाम का प्रयोग कर वैधानिक-प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का आरोप भी है। शासन स्तर से इस मामले की जांच हल्द्वानी सेक्टर की विजिलेंस को सौंप दी गई थी। अगस्त 2022 में जांच पूरी कर पूर्व आईएफएस अधिकारी किशनचंद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी विजिलेंस धीरेंद्र कुमार गुंज्याल ने बताया कि मुकदमे की विवेचना और प्राथमिक जांच में पाखरो के तत्कालीन रेंजर बृज बिहारी शर्मा की भूमिका भी मिली थी। इसके आधार पर दबिश दी गई लेकिन शर्मा लापता हो गए। उनकी लोकेशन असम में आ रही थी। टीम को वहां भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हल्द्वानी पहुंच रही है।