Ankita Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका पर 23 जनवरी को कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अंकिता के अधिवक्ता अजय पंत ने इसकी पुष्टि की है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है, जिसकी सुनवाई दो फरवरी को होगी। वहीं अंकिता भंडारी के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि तीनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसीलिए अभियुक्तों की जमानत याचिका पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती है।
अभियुक्तों की जमानत के लिए जिला सत्र न्यायाधीश के यहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी की जायेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष और अंकिता के परिजनों के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले को सत्र परीक्षण योग्य बताते हुए तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि अदालत ने इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। अब यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में चलेगा, अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।