उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। Municipal Elections Uttarakhand अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। बीते दिन ही विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। साथ ही अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेज दिया था। जिस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि दिसंबर में ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। निकाय को लेकर स्थिति 15 से 25 दिसंबर के बीच साफ हो जाएगी।

उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या 105 है, जिनमें से बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। शेष 102 निकायों में चुनाव के दृष्टिगत परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य हो चुका है। जब यह अध्यादेश विधेयक के रूप में विधानसभा के सत्र में रखा गया तो नगर निगम अधिनियम पारित नहीं हो पाया था। अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं। जनवरी में निकाय चुनाव होना तय है। हालांकि पंचायत चुनाव के निकाय चुनाव को एक साथ कराने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दोनों चुनाव को एक साथ कराने को अपना मत बता चुके हैं। ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। जो कि महीने के आखिरी तक साफ हो जाएगा।