उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था, की मलिन बस्तियों को हटाया जाए इन सभी लोगों को सरकार दूसरी जगह स्थापित करें। Slum Encroachment In Dehradun लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं ऐसे में लाखों लोगों को हटाकर कहां स्थापित किया जाए सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। साल 2018 में भाजपा सरकार 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लेकर आई। साल 2021 में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। मलिन बस्तियों के अध्यादेश का समय अब पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलिन बस्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। ऐसे में मलिन बस्तियों जहां है, वहीं पर रहे, उसके लिए सरकार काम करेगी।
साल 2018 में निकाय चुनाव से ठीक पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने इन सभी मलिन बस्तियों को खाली कर उनके पुनर्वास के आदेश दिए थे। जिसके चलते देहरादून नगर निगम प्रशासन ने देहरादून शहर में मौजूद मलिन बस्तियों में नोटिस भी थमा दिए थे। लेकिन साल 2018 में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी 582 बस्तियों को बचाने के लिए एक अध्यादेश ले आई थी। ये अध्यादेश अगले तीन सालों के लिए अस्थाई व्यवस्था के रूप में था और उस दौरान सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि मलिन बस्तियों को लेकर स्थायी समाधान निकला जाएगा। लेकिन साल 2021 में अध्यादेश का समय पूरा होते ही फिर अध्यादेश को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया। जिसका समय 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में मलिन बस्तियों के अस्तित्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।