देहरादून: मिठाई खरीदने से पहले देख लें ये तारीख! 26 अक्टूबर से नया नियम लागू | Uttarakhand News

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उत्तराखंड के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने आगामी त्योहारी सीजन में मिलावट और बासी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग के आदेशानुसार, आगामी 26 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली सभी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और उपयोग की अंतिम तिथि (Expiry Date) प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। एफडीए आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य दीपावली और शादियों के सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को सेहतमंद और ताजे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अब दुकानदारों को काउंटर या ट्रे पर रखी हर एक मिठाई के सामने स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि वह कब बनी है और कब तक खाने योग्य है।

यह नया नियम ग्राहकों को जागरूक बनाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले यह नियम केवल डिब्बाबंद (Packed) खाद्य पदार्थों पर ही कड़ाई से लागू था, लेकिन अब खुली मिठाइयों और बेकरी आइटम्स को भी इसके दायरे में लाया गया है क्योंकि त्योहारों के समय बासी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और टीमों को औचक निरीक्षण के लिए सक्रिय कर दिया गया है। देहरादून सहित राज्य के सभी जिलों में इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ता अब बिना किसी संशय के गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध मिठाइयों की खरीदारी कर सकेंगे।