उत्तराखंड में अब बख्‍शे नहीं जाएंगे गौ तस्‍कर, DGP ने दिए गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के निर्देश

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देहरादून: उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नहीं। सरकार के निर्देश पर अब उत्तराखंड पुलिस गौ-तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में सभी जिलों के एसएसएपी और एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए।

यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ वंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी ! संविधान के अनुच्छेद 48 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो राज्य को नस्लों को संरक्षित करने और सुधारने और गाय और बछड़े तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है। उत्तराखंड के गांवों में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से उत्तराखंड में गो-संरक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी आवारा गायों की रक्षा और पोषण करना होगा। इसके लिए हर माह 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।