उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास भी हैं शक्तियां, वहीं जाइए… सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ पर सुनवाई से इनकार

Share

जोशीमठ भूधंसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच सुनवाई की। इस मामले में ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मामले की हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में पहले सिद्धांत में हाईकोर्ट को सुनवाई करने देनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और कहा कि अगर इस तरह का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है तो यह देखना होगा कि इसकी सुनवाई जरूरी है या नहीं। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाईकोर्ट जाएं क्योंकि वहां से भी उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस दौरान जवाब तलब किया है कि जोशीमठ में क्या हालात हैं। इस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि इसी तरह की याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में भी लगाई गई है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार ने कहा कि इस त्रासदी पर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं।