नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत

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हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जज न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को हाकम सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई पेश हुई। Hakam Singh gets bail याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि हाकम सिंह खिलाफ नकल कराने के साक्ष्य नहीं हैं। पुलिस ने हामक को उसे पूर्व के रिकॉर्ड के आदार पर गिरफ्तार किया था। इसके अलावा इस मामले के एक अन्य आरोपी पंकज गौड़ को भी जमानत दे दी गई है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने हाकम सिंह की जमानत मंजूर कर ली, जबकि राज्य सरकार की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। यह पेपर लीक करने का गम्भीर मामला है। इसलिए राज्य सरकार को अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए और समय दिया जाय, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले 20 सितंबर 2025 को देहरादून पुलिस व एसटीएफ उत्तराखंड की संयुक्त कार्रवाई में हाकम सिंह व उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि दोनों परीक्षा मेंं पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं।