उमेश कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार शर्मा से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की गई है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

आपको बता दे, हरिद्वार जिले के देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने उमेश कुमार के नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। इस याचिका में उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा गया है कि उमेश कुमार शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि उमेश शर्मा की ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे भी बांटे गए, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक उमेश कुमार शर्मा को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।