उत्तराखंड विधानसभा सत्र में भू-कानून का बिल पास, जनता की लम्बे समय की मुराद हुई पूरी

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उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है। Uttarakhand Land Law उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश करने के महज 30 मिनट के बाद ही बिना विस्तृत चर्चा के विधेयक पास हो गया। माना जा रहा है कि इस नए कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा। इससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनहित में कई ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप सरकार ने सख्त भू-कानून संशोधन विधेयक पास किया है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के संसाधनों को भू-माफियाओं से बचने के लिए सरकार की यह बड़ी कोशिश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों अलग-अलग हैं। जिसे ध्यान में रखकर भू-सुधार की नींव रखी गई है जिसमें आगे और कई सुधार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया की नए भू-कानून के तहत प्रदेश के 11 जिलों में भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। अब शासन स्तर पर जमीन खरीद के लिए अनुमति लेनी होगी। भू-प्रबंधन कानून से भू-माफिया और भूमिधरो के बीच अंतर पहचान में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में अब कार्रवाई होगी।