देहरादून: पूरे प्रदेश भर में डेंगू अपना तांडव दिखा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों या शॉपिंग मॉल आदि के परिसर में भी डेंगू लार्वा मिलने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। यदि घरेलू भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो अब एक लाख तक जुर्माना देना होगा। शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और सभी विभाग अपने स्तर से डेंगू पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहे हैं। जिसके चलते नगर निगम के मेयर ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग के साथ डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही डेंगू फैलाने वाले स्रोतों की पहचान और उसे नष्ट करने के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निर्देश दिए गए कि डेंगू को फैलाने वाले स्रोतों को पनपाने वाले घरेलू भवन स्वामियों पर एक हजार से पांच हजार रुपए तक का चालान किया जाए। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 10 हजार से लेकर एक लाख तक का अर्थदंड उनके भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल को देखते हुए लगाया जाएगा। यदि अर्थदंड तीन दिन के अंदर जमा नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करवाया जाएगा। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया है कि निरंजनपुर मंडी चौक के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट के लिफ्ट के स्थान में जमा पानी में मच्छर का लार्वा पाए जाने पर 50 हजार का जुर्माना और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में जमा पानी में मच्छर का लार्वा पाए जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर लगातार घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू के लार्वा की जांच की जा रही है।