अंकिता हत्याकांड: नार्को टेस्ट के लिए SIT ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, 5 मई को होगी सुनवाई

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Ankita Bhandari Murder Case: पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में कई बार पेंच फंस चुका है। अब आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की मानें तो पुलिस ने कई मामलों के उदाहरण तैयार किए हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट से अपील की जाएगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी जाए।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि इसके पहले मुंबई 9/11 हमले के दोषी अजमल कसाब और हाल ही दिल्ली के श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस में भी कोर्ट ने कुछ इसी तरह के फैसले दिए थे। कोर्ट ने आरोपियों की मर्जी न होने के बाद भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए थे। इन्हीं केसों का उदाहरण रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है। साथ ही कोर्ट से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। गौर हो कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस, पुलकित आर्य से कई राज उगलवाना चाहती है। ताकि असली सच्चाई बाहर आ सके। साथ ही वीआईपी गेस्ट के राज से भी पर्दा उठ सके।