उत्तराखंड में नए साल पर लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी बाेले होमवर्क पूरा कर चुकी है सरकार

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी होगी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। CM Dhami on Uniform Civil Code इस तरह उत्तराखंड, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी होगी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है।