उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता, बरेली में बोले CM पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बरेली में आयोजित 29वें उत्तरायणी मेले के दौरान घोषणा की कि राज्य में इस महीने समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में इस महीने से समान नागरिक संहिता लागू होगी। Uniform Civil Code In Uttarakhand उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता कानून होगा। पहले माना जा रहा था कि धामी सरकार 1 जनवरी 2025 से राज्य में यूसीसी को लागू कर देगी। हालांकि, निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की वजह से सरकार 23 जनवरी तक कोई फैसला नहीं ले सकती है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। दरअसल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, भरण-पोषण, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने और विरासत जैसे कई चीजों में बदलाव होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू की जाएगी। बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में भी इस वादे को प्रमुखता दी थी। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनते ही ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई थी, पहले माना जा रहा था कि धामी सरकार एक जनवरी 2025 से राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू कर देगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का यज्ञ शुरू हुआ है। चौतरफा विकास हो रहा है। चाहे काशी कॉरिडोर हो या उज्जैन में। महाकाल लोक या फिर अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो। यह आधार है सांस्कृतिक विरासत का। हमारी सरकार उत्तराखंड में विरासत को सहेजने का प्रयास कर रही हैं।