उत्तराखंड: BJP नेता के बेटे की ट्रक से कुचलकर की थी हत्या, कोर्ट ने 8 साल बाद सुनाई उम्रकैद की सजा

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रुद्रपुर में बीजेपी नेता के बेटे की ट्रक से कुचल हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। Murder Convict Sentenced Life Imprisonment दरअसल, मनोज चौधरी अपनी फ्रूट फैक्ट्री में कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कंपनी का अकाउंटेड संदीप राय निवासी सोडी कॉलोनी रुद्रपुर कुछ समय से गड़बड़ी कर रहा है। 5 दिसंबर 2016 को जब जांच कराई गई तो पता चला की उसके द्वारा काफी सारे पैसों की हेराफेरी की गई है। जिस पर मनोज ने उसकी शिकायत उपेंद्र चौधरी से करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी। जिस पर संदीप द्वारा एक दिन में सभी पैसे जमा करने की बात कही थी। 6 दिसंबर को जब परिवार के साथ वह फैक्ट्री के बाहर दुकान में खड़े थे, तभी संदीप भी वहां पहुंच गया। इस दौरान उसने पैसे जमा करने की बात कही तो वह आग बबूला हो गया।

संदीप फैक्ट्री के अंदर जा कर बाहर खड़े ट्रक की चाबी ले कर आया। और बाहर खड़े मनोज चौधरी, मां कृष्णा देवी, पिता नानक सिंह और साढ़े 9 साल के भतीजे उत्कर्ष को रौंदना चाहा। इस दौरान ट्रक की चपेट में आने से भतीजा उत्कर्ष की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद संदीप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वादी मनोज चौधरी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की 302,307 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष 14 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा, धारा 406 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।