उत्तराखंड: राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी

राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंजूरी दे दी है।

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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। 10 Percent Horizontal Reservation Bill Approved राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जताते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं और हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी और शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बता दें कि राज्य सरकार से आंदोलनकारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब इस आंदोलन का फायदा भी लोगों को मिला है। राज्य सरकार ने इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए मांगे मान ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों के लिए राहत की खबर है। अब आंदोलनकारियों की मांगों को मान लिया गया है। आंदोलन कर रहे लोगों का संघर्ष जाया नहीं गया है और इसे याद रखा जाएगा।