जी हां दोस्तो उत्तराखंड सरकार के इस एक फैसले ने कर्मचारियों की कर दी बल्ले-बल्ले दिवाली से पहले दे दिया बड़ा तोहफा, इस खास फैसले में क्या है वो बड़ी खुशखबरी, जिससे उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। Uttarakhand Government Employees DA दोस्तो बड़ी खबर ये है कि सरकार के इस एक फैसले से तमाम कर्मचारियों को साधने का काम किया है सरकार ने इस दिवाली पर कर्मचारियों के लिए खुशियों का तोहफा दिया है। त्योहार की रौनक के बीच सरकार ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देगा और बनाएगा दिवाली को और भी खास। दगड़ियो उत्तराखंड में धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मियों को न केवल महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है, बल्कि दीपावली पर बोनस देने से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तो किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ और कब से होगा लागू? ये सब आगे मै आपको बताउंगा। दगड़ियो यहां मै आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में दीपावली से पहले कर्मचारियों के बीच बोनस और महंगाई भत्ता मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी। इसके लिए राज्य कर्मी भी सरकार से दीपावली पर तोहफे की उम्मीद कर रहे थे, ऐसे में अब सरकार ने कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता देने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद शासन ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया है। अब देखिए किसे लाभ मिलेगा।
दोस्तो राज्य सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी और स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस दिए जाने का फैसला किया है। दोस्तो यहां मै आपको ये बता दूं कि राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 की सीमा तक बोनस दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसमें राज्य के समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी और राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के समूह ‘सी’, ‘डी’ के कर्मचारी जो उत्पादकता से संबंध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बोनस दिए जाने का निर्णय हुआ है, दोस्तो इनमें उन्हें कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2025 को सेवा में रहे थे और जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 6 महीने की सेवा दी है। वहीं, बोनस के अलावा महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने का भी सरकार ने फैसला किया है। उससे जुड़ा आदेश भी शासन ने जारी कर दिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 को 55 फीसदी की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था, जिसे 3 फीसदी बढ़ाकर दिए जाने का फैसला हुआ है।
अब तक 55 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया गया था और अब इसमें तीन फीसदी की वृद्धि के साथ ही 58 फीसदी प्रति माह का महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किया गया है। अब दोस्तो आपको वो बात बता देता हूं कि सरकार का ये फैसला किस पर लागू नहीं होगा, यानि किसे फायदा नहीं होने वाला है। खास बात ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के साथ ही सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। जब तक की इसके संबंध में विभागों की ओर से अलग से आदेश जारी नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और खास बात ये कि 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। दोस्तो महंगाई भत्ते के मामले में 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। इस तरह राज्य में कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते का लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें 4 महीने का एरियर कर्मचारी को मिलेगा, और इस खुशी की खबर के साथ, उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए इस दिवाली सचमुच खास बनने जा रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बोनस का ये तोहफा उनके परिवारों की खुशियों में चार चाँद लगाने वाला है। दोस्तो सरकार की इस पहल से कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे और मै उम्मीद करता हूं कि ये फैसले आने वाले समय में भी कर्मचारी हितों को और मजबूती देंगे।