उत्तराखंड में में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल केवल 50 फीसदी क्षमता के संचालित होंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
इसी प्रकार खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शवयात्रा आदि में केवल 50 फीसदी क्षमता में ही लोग शामिल हो सकते हैं। होटल, होटल, रेस्तरां, ढाबों में भी 50 प्रतिशत का मानक लागू होगा व होटलों के कांफ्रेंस हाल, स्पा, जिम का भी 50 प्रतिशत क्षमता में प्रयोग किया जा सकेगा। इन सभी में कोविड 19 के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।